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Budget 2026: इनकम टैक्स स्लैब जस के तस, TDS-TCS में बड़ी राहत

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नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी 2026 को संसद में Union Budget 2026-27 पेश किया। बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू हुआ। हर साल की तरह इस बार भी सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास और आम टैक्सपेयर्स की नजरें Income Tax slabs और rates पर टिकी थीं।

वित्त मंत्री ने साफ किया कि FY 2026-27 के लिए न तो नए टैक्स स्लैब बदले गए हैं और न ही टैक्स रेट्स—चाहे वह New Tax Regime हो या Old Tax Regime। यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले टैक्स नियमों में स्लैब वही रहेंगे


🔹 New Tax Regime: स्लैब और टैक्स रेट (FY 2026-27)

नए टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:

नए टैक्स सिस्टम में कम टैक्स रेट, सरल स्लैब और ₹75,000 का standard deduction मिलता है, लेकिन इसमें Section 80C, 80D, HRA, Home Loan Interest जैसी छूटें नहीं मिलतीं।


🔹 Old Tax Regime: क्या है स्थिति

पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब ऊंचे हैं, लेकिन इसमें लोकप्रिय deductions और exemptions मिलते हैं, जैसे:

हालांकि, पुराने सिस्टम में 30% टैक्स स्लैब ₹10 लाख की आय पर ही शुरू हो जाता है, जबकि नए सिस्टम में इतनी आय पर टैक्स नहीं लगता।


🔹 Section 87A Rebate


🔹 TCS और TDS में बड़ी राहत

बजट 2026 में सरकार ने TCS और TDS नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं:

✅ TCS में कटौती

✅ TDS बदलाव


🔹 Revised Return की Deadline बढ़ी


🔹 छोटे टैक्सपेयर्स को राहत


🔹 Penalty और Prosecution में राहत


🔹 New Income Tax Act 2025

वित्त मंत्री ने बताया कि Income Tax Act 1961 की जगह नया Income Tax Act 2025
1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
इसमें:


🧠 एक्सपर्ट्स की राय

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि:


📌 निष्कर्ष

Budget 2026 में इनकम टैक्स स्लैब स्थिर रहे, लेकिन
TDS-TCS में राहत, revised return की deadline बढ़ना और penalty नियमों में नरमी
आम टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

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