बॉलीवुड और मनोरंजन जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेता इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। यह मामला ‘SIR’ विरोध प्रदर्शनों में उनकी कथित संलिप्तता और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ‘लीव इंडिया नोटिस’ (LIN) से जुड़ा हुआ है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी
एक्टर इमरान खान ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया है कि वे भविष्य में इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट इमरान खान द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्हें मिले ‘लीव इंडिया नोटिस’ को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के आदेश के पालन में ही अभिनेता ने बिना शर्त माफी और हलफनामा (अंडरटेकिंग) दाखिल किया है।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के सिद्धांत की याद दिलाई। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अभिनेता को उनके खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को तय की गई है और तब तक उनके देश छोड़ने पर रोक लगी रहेगी।
42 साल से भारत में रह रहे हैं इमरान खान
आपको बता दें कि अभिनेता इमरान खान पिछले 42 साल से भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अमेरिका की नागरिकता है। वे साल 2006 से OCI (Overseas Citizen of India) कार्डधारक हैं। देश में लंबे समय से रहने के बावजूद उनकी नागरिकता और प्रोटेस्ट में शामिल होने को लेकर यह कानूनी विवाद खड़ा हुआ है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियां
सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यामूर्ती अद्वैत सेठना की बेंच ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा:
- भारत की उदारता देखिए कि एक अमेरिकी नागरिक, जिसके पास OCI कार्ड है, उसे तुरंत डिपोर्ट करने के बजाय पहले नोटिस देकर देश छोड़ने के लिए कहा गया।
- यदि किसी भारतीय नागरिक ने विदेश में इसी तरह की गतिविधि में हिस्सा लिया होता, तो उसे तुरंत अगली फ्लाइट से भारत वापस भेज दिया जाता।
मामले में आगे क्या होगा?
फिलहाल एक्टर इमरान खान को अदालत से अंतरिम राहत (इंटरिम प्रोटेक्शन) मिल गई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें फिलहाल देश छोड़कर नहीं जाना है और वे सुरक्षित हैं। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी विस्तृत जवाब मांगा है।
इसके अलावा, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने गत 17 अक्टूबर को इमरान खान का OCI कार्ड रद्द करने के लिए एक अलग से शो-कॉज नोटिस भी जारी किया है। इन सभी कानूनी पहलुओं पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

