फतेहपुर में अवैध उर्वरक गोदाम पर छापा:बिना लाइसेंस भंडारण पर मुकदमा दर्ज, गोदाम सील, 353 बोरी जब्त

फतेहपुर के बिंदकी तहसील में कृषि विभाग की टीम ने रविवार शाम करीब 5 बजे एक अवैध उर्वरक गोदाम पर छापा मारा। नायब तहसीलदार के साथ की गई इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में बिना लाइसेंस के भंडारित उर्वरक बरामद हुआ। टीम ने मौके पर ही गोदाम को सील कर दिया और बरामद उर्वरकों को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि अधिकारी नरोत्तम कुमार ने बताया कि विभाग को बिंदकी के भोलेपुरवा गांव में अवैध रूप से उर्वरकों के भंडारण और कालाबाजारी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर उर्वरक निरीक्षक बिंदकी रंजीत कनोजिया ने नायब तहसीलदार राहुल कुमार और पुलिस बल के साथ गोदाम पर छापा मारा। जांच के दौरान गोदाम से 53 बोरी डीएपी, 120 बोरी यूरिया और 180 पैकेट सल्फर बरामद हुए। यह गोदाम घेरा, विकासखंड खजुआ निवासी कौशल किशोर पुत्र लाल बहादुर के नाम से संचालित पाया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी उर्वरक की दुकान करीब एक किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस स्थान से उर्वरक बरामद हुआ, उसके लिए कोई वैध लाइसेंस या संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बिना लाइसेंस उर्वरकों का भंडारण करना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 व 8 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस उल्लंघन के बाद टीम ने अवैध गोदाम को तत्काल सील कर दिया। बरामद उर्वरकों को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मामले की जानकारी तत्काल जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स को दी गई। उनकी अनुमति मिलने के बाद आरोपी कौशल किशोर के खिलाफ जाफरगंज थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से जिले के उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को वैध लाइसेंस और निर्धारित स्थान पर ही उर्वरकों का भंडारण और बिक्री करने का निर्देश दिया है।

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